सूचना सहायक भर्ती 2023 में एक पद रिक्त रखने का आदेश

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जोधपुर{ गहरी खोज }: राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती 2023 में दिव्यांग अभ्यर्थी पदमा राम की याचिका पर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग द्वारा मेडिकल टीम से जारी विकलांगता प्रमाण पत्र को अस्वीकार करने के खिलाफ दायर रिट में कोर्ट ने एक पद को रिक्त रखने का आदेश दिया है। साथ ही राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। यह फैसला दिव्यांग अधिकारों की रक्षा में मील का पत्थर साबित हो सकता है, खासकर हाल के फैसलों के बाद जहां कोर्ट ने टाइप टेस्ट में छूट और प्रमाण पत्रों की वैधता पर जोर दिया है। याचिकाकर्ता के वकील साइना बानो और सम्पत प्रजापत जोधपुर ने पैरवी की और बताया कि सरकार का जवाब आने के बाद अगली सुनवाई होगी।

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