दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी की याचिका पर अगली सुनवाई 2 अप्रैल को
नई दिल्ली { गहरी खोज }: दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को बरी किए जाने के दौरान निचली अदालत द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने की मांग को लेकर दायर ईडी की याचिका पर सुनवाई फिलहाल टल गई है।
अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी। गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि दूसरे पक्ष के वकील जवाब दाखिल करने के लिए समय मांग रहे हैं, जबकि इस मामले में जवाब की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह समझ से परे है कि दूसरा पक्ष जवाब दाखिल क्यों नहीं कर रहा है।
इससे पहले की सुनवाई में हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर नोटिस जारी किया था। बता दें कि इस मामले में निचली अदालत ने आरोपियों को बरी करते समय कुछ ऐसी टिप्पणियां की थीं, जिन्हें ईडी ने अपने खिलाफ माना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि ये सामान्य टिप्पणियां हैं और इनका सीधे तौर पर मामले से कोई संबंध नहीं है। हालांकि, ईडी का तर्क है कि जब उसका मामला आएगा, तो इन टिप्पणियों का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जा सकता है, जिससे जांच एजेंसी की स्थिति प्रभावित हो सकती है।
इसी मुद्दे को लेकर ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और निचली अदालत की इन टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाने की मांग की है। अब इस मामले में 2 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि अदालत ईडी की इस मांग पर क्या रुख अपनाती है।
