सुप्रीम कोर्ट में बघेल की अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को हो सकती है सुनवाई

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रायपुर{ गहरी खोज }: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तथा पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल को आशंका है कि उन्हें शराब,कोयला और महादेव सट्टा एप घोटालों में नाम आने के बाद कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है।
इस गिरफ्तारी से बचने के लिए श्री बघेल ने सर्वोच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है और न्यायालय साेमवार को उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए विचार कर सकता है।
श्री बघेल ने याचिका में मांग की है कि उन्हें इन मामलों में किसी भी तरह से गिरफ्तार न किया जाए और जांच में सहयोग करने का अवसर दिया जाए। याचिका में यह भी उल्लेख किया है कि जिस तरह उनके बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी राजनीतिक द्वेष के चलते की गई, उसी तरह उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने आशंका जताई है कि, राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। यह याचिका ऐसे समय में दाखिल की गई है जब राज्य और केंद्र की जांच एजेसिंयाें – ईडी, आर्थिक अपराध शाखा समेत कईं केंद्रीय जांच एजेंसियों ने संबंधित मामलों की जांच तेज कर दी है।
यह याचिका सोमवार को सर्वाेच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए लिस्टिंग की गई है।इसके अलावा श्री बघेल और उनके बेटे ने सीबीआई और ईडी द्वारा की जा रही जांचों की वैधता को सर्वाेच्च न्यायालय में चुनौती दी है। याचिका में सवाल उठाया गया है कि सीबीआई और ईडी को छत्तीसगढ़ में जांच करने का अधिकार किस आधार पर मिला, जब राज्य सरकार ने पहले ही उनकी आम सहमति वापस ले ली थी।
श्री बघेल और उनके बेटे की तरफ से दोनों केंद्रीय एजेंसियों की जांच शक्तियों और अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति जताई गई है। सर्वाेच्च न्यायालय इस याचिका पर भी सोमवार को सुनवाई करेगा।

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