अवैध कालोनी निर्माण पर नगर पालिका में भूमि अटैच किए जाने का आदेश

पन्ना { गहरी खोज } : अवैध रूप से कालोनी का निर्माण के मामले में कलेक्टर न्यायालय में दर्ज प्रकरण की सुनवाई करते हुए कलेक्टर पन्ना सुरेश कुमार द्वारा अनावेदकगणों मोहम्मद उवैश सिद्दकी पिता एम.के. सिद्दकी निवासी हाजी बिल्डिंग के पास, अब्दुल सलीम पिता अब्दुल वहीद निवासी धाम मोहल्ला के विरूद्ध कारावास एवं जुर्माना की कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में प्रकरण दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार पन्ना को दिए गए हैं। साथ ही साथ अनावेदकगणों द्वारा सर्वे नंबर १९५९/२/१/१ भू-स्वामी मोहम्मद उवैश सिद्दकी एवं सर्वे १९५९/१ भूस्वामी अब्दुल सलीम की भूमि को नगर पालिका पन्ना में अटैच किए जाने का आदेश मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद पन्ना को दिया गया है। संबधित प्रकरण की संक्षिप्त जानकारी के अनुसार जनकल्याण पन्ना नामक संस्था के प्रतिनिधि द्वारा उक्त सर्वे नंबरों पर अनाधिकृत कालोनी का निर्माण किए जाने की शिकायत की गई थी। मामले पर जांच कार्यवाही की गई तथा पूरा मामला न्यायालय कलेक्टर जिला पन्ना के समक्ष निराकरण के लिए पहुंचा। जिस पर प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए कलेक्टर न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है। पारित आदेशानुसार प्रकरण में प्रस्तुत खसरा वर्ष २०२३-२४ की प्रतियों से स्पष्ट है कि सर्वे १९५९/२/१/१ के भूस्वामी अनावेदक मोहम्मद उवैश सिद्दकी द्वारा ११ व्यक्तियों को छोटे-छोटे भू-खण्ड विक्रय किये जा चुके हैं। इसी प्रकार सर्वे नंबर १९५९/१ के भूस्वामियों अब्दुल सलीम द्वारा ०६ व्यक्तियों को छोटे-छोटे भू-खण्ड विक्रय किये जा चुके हैं। पटवारी प्रतिवेदन संलग्न स्थल के फोटोग्राफ प्रतिवेदन के विवरण तथा कथनों से स्पष्ट हुआ कि स्थल पर कुछ भू-खण्ड क्रेताओं द्वारा नीवं भरने, पिलर खडे करने का कार्य किया जा रहा है। जबकि कालोनी विकास हेतु वांछित अधोसंरचनायें यथा सडक, खुला स्थान, जल आपूर्ति, नाली सीवर, बिजली तथा आमोद-प्रमोद, क्षेत्र आदि सुविधायें विकसित नहीं की गई है।
दोनेां अनावेदगणों द्वारा प्रकरण में अपने कथनों स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया गया है। उनके द्वारा सर्वे नंबरों की भूमि की आर्थिक आवश्यकतााअें की पूर्ति हेतु आवासीय भूखण्डों का विक्रय किया गया है। प्रकरण में पाया गया कि अनावेदकगणों द्वारा भूखण्ड विक्रय करने के पूर्व कालोनाईजर के रूप में पंजीयन प्रमाण पत्र ग्राम एवं नगर निवेश विभाग से कालोनी का लेआउट स्वीकृति आदेश, नक्शा तथा पंजीयन, विकास अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गई है। अभिलेखीय दस्तावेजों से यह प्रमाणित हुआ कि दोनों अनावेदकगणों द्वारा अनाधिकृत कालोनी का निर्माण कराया जा रहा है। कलेक्टर पन्ना द्वारा तथ्यों के आधार पर दोनों अनावेदकगणों मोहम्मद उवैश सिद्दकी व अब्दुल सलीम द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम १९६१ की धारा ३३९-क, ३३९-ख, ३३९-ग के तहत अनाधिकृत कालोनी निर्माण का अपराध कारित करने के कारण कारावास एवं जुर्माना की कार्यवाही हेतु तहसीलदार पन्ना को अधिकृत किया जाता है ताकि प्रकरण में अनावेदकगणों मोहम्मद उवैश सिद्दकी, अब्दुल सलीम के सर्वे नंबरों पर निर्मित की जा रही अवैध कालोनी को मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम १९६१ की धारा ३३९ के तहत कालोनी घोषित किया जाता है साथ ही नागरिक अधोसंरचना के विकास कार्य को पूर्ण करने के लिए सर्वे नंबरों की भूमि को नगर पालिका परिषद पन्ना में अटैच किया जाता है। कलेक्टर द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी को आदेशित किया है कि वह उक्त भूमियों पर भू-प्रवेश की कार्यवाही कर कब्जा प्राप्त करें तथा नियम अंतर्गत ले-आउट तैयार कर प्रस्तुत करें। इसके अलावा कालोनी विकास हेतु नागरिक अधोसंरचना उपलब्ध कराने के लिए प्राक्कलन तैयार कर प्रस्तुत करें।