बाजवा को 22 अप्रैल तक गिरफ़्तारी से राहत

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चंडीगढ़{ गहरी खोज }: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को पंजाब सरकार को कांग्रेस नेता परताप सिंह बाजवा को 22 अप्रैल तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया।
अदालत ने यह अंतरिम आदेश श्री बाजवा की उस याचिका पर पारित किया जिसमें उन्होंने एक बयान को लेकर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने का अनुरोध किया है। उन्हें गिरफ्तार न किए जाने का निर्देश पुलिस को देने का भी अनुरोध याचिका में किया गया था।
अदालत ने इसी के साथ पंजाब सरकार को अगली सुनवाई, 22 अप्रैल तक अपना पक्ष रखने का भी निर्देश दिया है।
नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ पुलिस ने 13 अप्रैल को भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 (2) और 197 (1) डी के तहत उनके उस बयान को लेकर दर्ज की है जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब में 50 बम आ चुके हैं जिनमें से 18 फट चुके हैं और 32 बाकी हैं।

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