पेरू के पूर्व राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को भ्रष्टाचार के मामले में 15 साल की सजा

लीमा{ गहरी खोज }: पेरू की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति ओलांटा हुमाला और उनकी पत्नी नादिन हेरेडिया को धन शोधन का दोषी पाते हुए 15 साल जेल की सजा सुनाई है।
जज नायको कोरोनाडो की अध्यक्षता वाली थर्ड नेशनल कोलीजिएट क्रिमिनल कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। अन्य न्यायाधीशों ने फैसले का समर्थन किया।
अदालत ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति और उनकी पत्नी ने लगभग नौ महीने पूर्व-ट्रायल हिरासत (ट्रायल से पहले की गिरफ्तारी) में बिताए हैं, उन्हें सजा की अवधि में शामिल माना जाएगा।
गौरतलब है कि पूर्व राष्ट्रपति और उनकी पत्नी पर आरोप है कि ब्राज़ील की निर्माण कंपनी ओडेब्रेच ने 2006 से 2011 के बीच नेशनलिस्ट पार्टी को चुनावी अभियान के लिए उन्हें अवैध रूप से धन मुहैया कराया था।