बलात्कार मामले में सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय पहुंचे प्रज्वल रेवन्ना

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बेंगलुरु{ गहरी खोज }: घरेलू नौकरानी से बलात्कार के मामले में स्थानीय विशेष अदालत से मिली आजीवन सजा के आदेश के खिलाफ कर्नाटक के हासन लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। प्रज्वल रेवन्ना ने अपनी याचिका में निचली काेर्ट से मिली सजा को रद्द करने और याचिकाकर्ता को इस मामले में बरी करने की मांग की है। पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर जनवरी 2021 से जनवरी 2022 के अंत तक बसवनगुडी स्थित उसके घर पर एक महिला के साथ बलात्कार का आराेप है। दरअसल अप्रैल 2024 में प्रज्वल के सैकड़ों सेक्स वीडियाे सामने आए, जिनमें वह महिलाओं की मर्जी के बिना संबंध बनाते नजर आये थे। इसके बाद प्रज्वल की घरेलू सहायिका ने सबसे पहले शिकायत दर्ज कराई। बाद में कई अन्य मामले भी सामने आए।पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। इस बीच प्रज्वल जर्मनी भाग गये। बाद में एसआईटी ने 31 मई को प्रज्वल को जर्मनी से लौटने पर गिरफ्तार किया था। पुलिस ने काेर्ट में प्रज्वल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। स्थानीय विशेष काेर्ट ने 2 अगस्त को, प्रज्वल रेवन्ना को एक घरेलू सहायिका से बलात्कार के जुर्म में आजीवन कारावास और 11.60 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसमें से 11.25 लाख रुपये पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिए जाने थे। काेर्ट ने शेष राशि सरकारी खाते में जमा करने का निर्देश दिया। प्रज्वल रेवन्ना ने इस फैसले को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

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