पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग करने पर रोक, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

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श्रीगंगानगर{ गहरी खोज }: जिले से लगने वाले पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाईल टॉवरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अन्दर 3-4 किलोमीटर तक आने की सम्भावना है, जिससे पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये आसानी से सम्पर्क किया जा सकता है। फलस्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा पर आशांकित खतरे के दृष्टिगत पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग करने पर जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर डॉ. मंजू द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया गया है कि श्रीगंगानगर जिले के किसी भी क्षेत्र, जहां से पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग से एवं पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है, में कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं करेगा। न ही किसी व्यक्ति को पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग करने की अनुमति दी जावेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध विधि के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। उक्त आदेश 11 मई 2025 से आगामी दो माह की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।

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