कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर लगी रोक, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

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अनूपपुर{ गहरी खोज }: मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला मुख्यालय में कलेक्टर कार्यालय परिसर में जुलूस, आमसभा और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग से कार्यालयीन व न्यायालयीन कार्यों में बाधा की संभावना को देखते कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हर्षल पंचोली ने सोमवार को भारतीय न्याय संहिता की धारा-163 के तहत हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
आदेशों में कहा गया है कि कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर परिसर को ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। कोई भी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन या आंदोलनकारी व्यक्ति परिसर में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं कर पाएगा। यह प्रतिबंध परिसर और उससे लगे 100 मीटर के दायरे में लागू रहेगा। ज्ञापन सौंपने के लिए भी नियम तय किए गए हैं। व्यक्ति या संगठन कार्यकर्ताओं को कलेक्टर कार्यालय परिसर के मुख्य द्वार पर ही शांतिपूर्ण ढंग से और कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए अधिकृत अधिकारी को ज्ञापन सौंपना होगा।
किसी भी दल, संगठन या आंदोलनकारी व्यक्ति को जुलूस, आमसभा, नारेबाजी या ज्ञापन सौंपने से कम से कम तीन दिन पहले अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर से लिखित अनुमति लेनी होगी। सभी गतिविधियां निर्धारित स्थल पर ही की जाएंगी। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश अगले दो माह तक प्रभावी रहेगा।

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