पॉक्सो एक्ट में दो दोषियों को सुनाई सजा…एक को दस तो दूसरे को तीन साल कारावास

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शाहजहांपुर{ गहरी खोज }: पॉक्सो एक्ट के दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर दो लोगों को सजा सुनाई है, एक अभियुक्त को दस वर्ष व दूसरे अभियुक्त को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। दोनों पर अर्थदंड भी लगाया है। थाना निगोही के गांव धुल्लिया निवासी अहजूब उर्फ ऐयुब को कोर्ट ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म मामले में दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष के कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अहजूब के खिलाफ वर्ष 2017 में क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने नाबालिग बेटी के साथ घटना किए जाने का आरोप लगाते हुए धारा 363, 36,376 व 3/4 पॉक्सो एक्ट आदि धाराओ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विवेचना के उपरांत निगोही पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र भेज दिया। पुलिस की मॉनीटरिंग सेल, थाना निगोही पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से न्यायालय एडीजे-8 कोर्ट में साक्षियों के साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी की, जिसमें अहजूब पर दोष सिद्व होने के कारण उसे कोर्ट ने 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
वहीं थाना जलालाबाद के गांव सरायसाधौ निवासी रामनिवास को पॉक्सो एक्ट मामले में दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष के कारावास की सजा और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। रामनिवास के खिलाफ जलालाबाद में वर्ष 2016 में धारा 452, 354 व 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जिसमें दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई गई।

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