झारखंड उच्च न्यायालय ने रिम्स निदेशक को हटाए जाने के आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया

0
Prof-Rajkumar

रांची{ गहरी खोज }: झारखंड उच्च न्यायालय में राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान(रिम्स) के निदेशक डा0 राजकुमार को हटाये जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति दीपक रौशन की एकल पीठ ने तत्काल प्रभाव से 17 अप्रैल 25 के आदेश को स्थगित कर दिया है।
इसके अलावा न्यायालय ने राज्य सरकार एवं अन्य को नोटिस जारी करने व शपथ पत्र के माध्यम से जबाब दाखिल करने का निर्देश दिया है ।इस मामले की विस्तृत सुनवाई अगले मंगलवार 6 मई को होगी।
उल्लेखनीय है कि रिम्स निदेशक डॉ राजकुमार को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने 17 अप्रैल 2025 को देर रात आदेश निकाल कर तत्काल प्रभाव से रिम्स निदेशक पद से हटा दिया था।इसके बाद रिम्स की डीन डॉ शशिबाला सिह ने 18 अप्रैल 2025 को अपराह्न तीन बजे कार्यकारी व्यवस्था के तहत रिम्स की प्रभारी निदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *