दिल्ली की अदालत ने मकोका मामले में नरेश बाल्यान समेत सात आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ायी

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नयी दिल्ली{ गहरी खोज }: दिल्ली की एक अदालत ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान और अन्य छह आरोपियों की न्यायिक हिरासत शनिवार को 23 अप्रैल तक बढ़ा दी।
ड्यूटी जज जितेंद्र सिंह ने जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाल्यान, रितिक उर्फ ​​पीटर, रोहित उर्फ ​​अन्ना, सचिन चिकारा, साहिल उर्फ ​​पोली, विजय उर्फ ​​कालू और ज्योति प्रकाश उर्फ ​​बाबा की पेशी के बाद उन सभी की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी।
सरकारी वकील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये और जांच अधिकारी सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) नरेश अदालत के समक्ष पेश हुए और साहिल उर्फ ​​पोली तथा विजय उर्फ ​​कालू की न्यायिक हिरासत चार दिन बढ़ाने की मांग की। अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी।
पुलिस ने गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ ​​नंदू द्वारा कथित रूप से चलाये जा रहे संगठित अपराध सिंडिकेट के खिलाफ मामला दर्ज किया है और पुलिस हिरासत के दौरान चार अप्रैल को मकोका के प्रावधानों के तहत गैंगस्टर नंदू के सगे भाई ज्योति प्रकाश उर्फ ​​बाबा का बयान दर्ज किया।
इस मामले में अदालत ने एक मार्च को दिल्ली पुलिस को बालियान के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए 60 दिन का और समय दिया था, जिसे चार दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था।

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