हिसार से बड़ी कार्रवाई: पूर्व सरपंच और निजी व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार में चार्जशीट दाखिल

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चंडीगढ़{ गहरी खोज }: हरियाणा के हिसार जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले में बड़ा खुलासा किया है। ग्राम पंचायत मोहला के तत्कालीन सरपंच सुरेश कुमार और गांव के ही निवासी एक निजी व्यक्ति संजय के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़ी धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी IPC और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। यह चार्जशीट हिसार की जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश की गई है।
शिकायतकर्ता की ओर से ACB हिसार को दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन सरपंच सुरेश कुमार ने सरकारी ट्यूबवेल अपनी निजी जमीन पर लगवा लिया। इसके लिए पाइपलाइन और अन्य सप्लाई के नाम पर फर्जी बिल तैयार करवाए गए और सरकारी राशि का गबन किया गया। इसके अलावा गांव के ही संजय नामक व्यक्ति को झूठा पंप ऑपरेटर बताकर भी सरकारी फंड से वेतन और अन्य लाभ लिए गए।
इस पूरे मामले को लेकर 6 जुलाई 2022 को FIR नंबर 15 दर्ज की गई थी, जिसके तहत भारतीय दंड संहिता और पीसी एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ।
ACB ने मामले की तह तक जाकर सुरेश कुमार और संजय दोनों को 16 अप्रैल 2025 को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग योजनाबद्ध तरीके से किया गया था।
चार्जशीट में आरोपियों पर धारा 409 (सरकारी पद पर रहते हुए गबन), 420 (धोखाधड़ी), 467/468/471 (दस्तावेजों की जालसाजी), 120बी (षड्यंत्र), और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(सी), 13(1)(डी) सहपठित 13(2) के तहत कार्रवाई की गई है।
एसीबी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह जनप्रतिनिधि हो या निजी व्यक्ति। यह कार्रवाई साफ संकेत है कि प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसे टीवी रिपोर्ट या बुलेटिन के लिए भी एडिट कर सकता हूँ।

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