स्ट्रॉन्ग रूम खोलने पर सख्त रोक, केरल निर्वाचन कार्यालय का स्पष्ट निर्देश

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तिरुवनंतपुरम{ गहरी खोज }: केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने मतगणना से पहले चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी परिस्थिति में स्ट्रॉन्ग रूम नहीं खोले जाएंगे।
कार्यालय की ओर से यह बात दोहराई गई है कि मतगणना से पहले या उसके दौरान, इंडेक्स कार्ड तैयार करने या चुनाव आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म ईएनसीओआरई (इनेबलिंग कम्युनिकेशन्स ऑन रियल टाइम एनवायर्नमेंट) पर डाटा की जांच करने के उद्देश्य से भी स्ट्रॉन्ग रूम या किसी बिना सील वाले कमरे को खोलने की अनुमति नहीं है। इन कमरों में प्रवेश करने पर भी पूरी तरह रोक लगाई गई है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। किसी भी तरह की लापरवाही या नियमों का उल्लंघन न केवल चुनाव की पारदर्शिता को प्रभावित कर सकता है, बल्कि प्रशासनिक कार्रवाई का कारण भी बन सकता है, इसलिए सभी संबंधित अधिकारियों को सावधानीपूर्वक और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा गया है।
इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि मतगणना से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं तय नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार ही पूरी की जाएं। किसी भी प्रकार की अनधिकृत गतिविधि या हस्तक्षेप को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने उम्मीद जताई है कि सभी अधिकारी इन निर्देशों का पालन करते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे। इस कदम को चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता और मतदाताओं के विश्वास को बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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