कुलदीप सेंगर की सजा पर रोक के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के सामने प्रदर्शन

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दुष्कर्म पीड़िता के साथ कई महिला संगठनों के कार्यकर्ता प्रदर्शन में रहे शामिल

नई दिल्ली { गहरी खोज }: उन्नाव दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को ट्रायल कोर्ट की ओर से मिली उम्रकैद की सजा को निलंबित करने के फैसले से नाराज महिलाओं ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रदर्शन किया। महिलाओं ने कहा कि उच्च न्यायालय का ये फैसला सरासर गलत है। इस प्रदर्शन में दुष्कर्म पीड़िता की मां और कई महिला संगठनों के कार्यकर्ता शामिल थे।
प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान पुलिस भी चाक चौबंद थी और महिला प्रदर्शनकारियों को हटने की अपील कर रही थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुलदीप सिंह सेंगर को ट्रायल कोर्ट की ओर से मिली उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए 23 दिसंबर को जमानत दे दी थी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अध्यक्षता वाली बेंच ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका के लंबित रहने के दौरान सजा को निलंबित रखने का आदेश दिया था।
कोर्ट ने सेंगर को जमानत के दौरान दिल्ली में ही रहने और पीड़िता के निवास से पांच किलोमीटर दूर रहने का आदेश दिया है। तीस हजारी कोर्ट ने 16 दिसंबर 2019 को दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल की कैद की सजा सुनाई थी। तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर पर 10 लाख का जुमार्ना भी लगाया था। तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर समेत सभी सातों आरोपितों को भी 10-10 साल की कैद और 10-10लाख के जुमार्ने की सजा सुनाई थी।
पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में 9 अप्रैल 2018 को मौत हो गई थी। चार जून 2017 को दुष्कर्म पीड़िता ने जब कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह और उसके साथियों ने पीड़िता के पिता को बुरी तरह पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया था। पीड़िता के पिता को जेल में शिफ्ट करने के कुछ ही घंटों बाद जिला अस्पताल में लड़की के पिता की मौत हो गई थी। 20 दिसंबर 2019 को पीड़िता से रेप के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा 25 लाख का जुमार्ना लगाया था। जुमार्ने की इस रकम में से 10 लाख पीड़िता को देने का आदेश दिया था। तीस हजारी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भी कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली उच्च न्यायालयमें याचिका दायर की है।

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