विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए ‘ड्राई-डे’ घोषित

0
32674a0aab92122571cda36b97b25d44

नई दिल्ली{ गहरी खोज }: निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए मतदान और मतगणना के दिनों में ‘ड्राई-डे’ (शराबबंदी) के संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव के मद्देनजर दोबारा से यह निर्देश जारी किए गए हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार 15 मार्च 2026 को असम, केरल, पुड्डुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव तथा 6 राज्यों में उपचुनावों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी।
तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल (पहला चरण) राज्यों में मतदान 23 अप्रैल को निर्धारित है जबकि बंगाल के दूसरे चरण के लिए मतदान 29 अप्रैल को होगा। इसके अलावा, सभी मतदान करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वोटों की गिनती 4 मई को होगी।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135सी का हवाला देते हुए आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में शराब की बिक्री और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध होटल, भोजनालयों, मधुशालाओं, दुकानों और किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थानों पर लागू होगा। मतगणना के दिन यानी 4 मई को भी पूरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ‘ड्राई-डे’ घोषित किया गया है। इसमें यदि कोई पुनर्मतदान होता है, तो उसकी तारीख भी शामिल होगी। आयोग ने निर्देश दिया है कि केवल शराब की दुकानें ही नहीं, बल्कि स्टार होटल, क्लब और रेस्तरां भी इन दिनों शराब नहीं परोस सकेंगे। इस दौरान व्यक्तियों द्वारा शराब के भंडारण को सीमित किया जाएगा और बिना लाइसेंस वाले परिसरों में शराब के भंडारण पर आबकारी कानून में दिए गए प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *