‘गलत समझा गया’: ‘सबसे बड़े भगोड़े’ टिप्पणी पर ललित मोदी ने मांगी माफी
लंदन{ गहरी खोज }: आईपीएल के संस्थापक ललित मोदी ने सोमवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में खुद को और विजय माल्या को भारत के “दो सबसे बड़े भगोड़े” कहने को लेकर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को “गलत तरीके से समझा गया” और उसका आशय वैसा नहीं था, जैसा प्रस्तुत किया गया। अब हटाए जा चुके इस वीडियो में, जो लंदन में विजय माल्या के 70वें जन्मदिन समारोह के दौरान रिकॉर्ड किया गया था, ललित मोदी ने मजाकिया अंदाज़ में दोनों को भारत के “दो सबसे बड़े भगोड़े” बताया था।
माफी जारी करते हुए ललित मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, “अगर मेरी बात से किसी की भावनाएं आहत हुई हों, खासकर भारत सरकार की, जिसके प्रति मेरे मन में सर्वोच्च सम्मान और आदर है, तो मैं माफी मांगता हूं। इस बयान को गलत समझा गया और इसका उद्देश्य वैसा बिल्कुल नहीं था, जैसा इसे दिखाया गया।”
भारतीय प्रीमियर लीग (आईपीएल) के संस्थापक आयुक्त ने अपने पोस्ट के अंत में “दिल से” माफी भी मांगी। यह माफी ऐसे समय आई है, जब कुछ दिन पहले भारत ने कहा था कि वह विदेशों में मौजूद आर्थिक अपराधियों—जिसमें ललित मोदी और विजय माल्या शामिल हैं—को देश वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वे भारत में कानून का सामना कर सकें।
ललित मोदी और विजय माल्या, दोनों ही भारत में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों में कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, हालांकि दोनों ने इन आरोपों से इनकार किया है।
ललित मोदी पर भारतीय जांच एजेंसियों ने धन शोधन और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। वहीं, विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइंस को दिए गए ऋण से जुड़े धोखाधड़ी और धन शोधन के मामलों में भारत में वांछित हैं। माना जाता है कि माल्या ब्रिटेन में जमानत पर हैं और प्रत्यर्पण से इनकार कर रहे हैं, जबकि एक “गोपनीय” कानूनी मामला—जिसे शरण आवेदन से जुड़ा माना जा रहा है—निपटाया जा रहा है।
इस साल की शुरुआत में, भारतीय बैंकों के एक समूह ने, जिसकी अगुवाई भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) कर रहा है, लंदन की एक अदालत में अपील जीतकर माल्या के खिलाफ दिवालियापन आदेश को बरकरार रखा था। यह मामला किंगफिशर एयरलाइंस पर बकाया लगभग 1.05 अरब पाउंड की राशि की वसूली से जुड़ा है। अक्टूबर में यह भी सामने आया कि माल्या ने ब्रिटेन के दिवालियापन आदेश को रद्द कराने की अपनी याचिका वापस ले ली थी, जिसके बाद ‘ट्रस्टी इन बैंकरप्सी’ को बैंकों के लिए बकाया राशि की वसूली हेतु उनकी संपत्तियों का पीछा जारी रखने की अनुमति मिल गई।
