नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में यूपी की अदालत ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई

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वाराणसी{ गहरी खोज }: यहां की एक विशेष POCSO अदालत ने 2024 में आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी पाए गए एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (POCSO) विनोद कुमार ने मंगलवार को आरोपी इर्शाद को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि उसका कृत्य अमानवीय था और समाज पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, यह जानकारी विशेष लोक अभियोजक संदीप कुमार जायसवाल ने दी।
यह मामला 24 दिसंबर 2024 का है, जब बच्ची दुकान की ओर जाते समय लापता हो गई थी। अगले दिन उसका शव बहादुरपुर स्थित एक प्राथमिक विद्यालय के परिसर में मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था और बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में स्थानीय निवासी इर्शाद को इस घिनौने अपराध का जिम्मेदार पाया गया। पुलिस मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह गोली लगने से घायल भी हुआ।

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