उत्तराखंड सरकार ने राज्य सेवाओं में छह महीने तक हड़ताल पर रोक लगाई

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देहरादून{ गहरी खोज }: उत्तराखंड सरकार ने राज्याधीन सेवाओं में छह माह की अवधि के लिए हड़ताल पर पाबंदी लगाई है। कार्मिक सचिव शैलेश बगोली की ओर से इस संबंध में बुधवार को एक अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार लोकहित में उ. प्र. अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखंड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन इस आदेश के निर्गत होने के छह माह की अवधि के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध की गई है।

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