जेके: 2016 डोडा हत्या मामले में तीन दोषी करार
जम्मू{ गहरी खोज }: जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में एक स्थानीय अदालत ने 2016 में हुई एक महिला की हत्या के मामले में तीन लोगों को दोषी ठहराया है। यह घटना भद्रवाह क्षेत्र में ज़मीन विवाद को लेकर हुए हमले से जुड़ी थी, जिसमें शकुंतला देवी की हत्या कर दी गई थी और उनके पति निहाल चंद तथा बेटे चेन सिंह घायल हो गए थे।
पुलिस ने बताया कि भद्रवाह थाने में दर्ज इस हत्या मामले में आरोपियों — संजय कुमार, राम कुमार और मुकेश कुमार — के खिलाफ आरोप सिद्ध हो गए हैं। मामले की चार्जशीट प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, भद्रवाह के समक्ष पेश की गई थी। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए संजय कुमार और राम कुमार को 10-10 वर्ष की कैद तथा मुकेश कुमार को दो वर्ष की कैद की सज़ा दी है। राज्य की ओर से मुख्य अभियोजन अधिकारी (CPO) के. के. भंद्राल ने सफलतापूर्वक पैरवी की।
