आयुक्त ने दो उपअभियंताओं व स्वच्छता निरीक्षक को किया निलंबित

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कोरबा{ गहरी खोज }:आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने त्वरित एक्शन लेते हुए काऊकेचर में सम्माननीय जनप्रतिनिधियों के कटआउट का परिवहन कर जनप्रतिनिधियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने व कार्य के प्रति घोर लापरवाही करने वाले निगम के 02 उप अभियंताओं अश्वनी दास व अभय मिंज तथा स्वच्छता निरीक्षक सचीन्द्र थवाईत को आज तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आयुक्त पाण्डेय ने यह कार्रवाई कर निगम के अन्य अधिकारी कर्मचारियों को भी कड़ा संदेश दिया है कि जनप्रतिनिधियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी कृत्य को क्षमा नहीं किया जाएगा तथा इस पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर घंटाघर स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर ओपन थियेटर स्थित मैदान में 02 से 04 नवम्बर तक आयोजित हुए राज्योत्सव हेतु कार्यक्रम स्थल पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरूण साव, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन व महापौर संजूदेवी राजपूत के कटआउट लगाए जाने थे, निगम के केन्द्रीय भण्डारगृह से इन कटआउटों को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाने हेतु काऊकेचर वाहन का उपयोग संबंधित अधिकारियों द्वारा किया गया। मामला प्रकाश में आने पर निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने प्रकरण को अत्यंत गंभीरता से लिया।
चूंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रायपुर प्रवास व राज्योत्सव कार्यक्रम में शासन द्वारा सौपे गए दायित्वों के निर्वहन हेतु आयुक्त पाण्डेय रायपुर में ड्यूटीरत थे, किन्तु प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने निगम के अपर आयुक्त को निर्देशित किया कि वे तत्काल संबंधित जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करें, निर्देश के परिपालन में अपर आयुक्त द्वारा नोटिस जारी कर संबंधितों से जवाब मांगा गया। उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद न होने, कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही प्रदर्शित करने तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन मानते हुए आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने आज बुधवार काे जिम्मेदार उप अभियंता अश्वनी दास व अभय मिंज तथा स्वच्छता निरीक्षक सचीन्द्र थवाईत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आयुक्त ने यह कार्रवाई कर निगम के अन्य अधिकारी कर्मचारियों को भी कड़ा संदेश दिया है कि सम्माननीय जनप्रतिनिधियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले तथा कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही प्रदर्शित करने वाले किसी भी कृत्य को क्षमा नहीं किया जा सकता तथा ऐसे किसी कृत्य पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

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