लोकसभा ने वाणिज्य पोत परिहन विधेयक को मंजूरी दी

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नयी दिल्ली{ गहरी खोज }: लोकसभा ने बुधवार को वाणिज्यिक जलपोतों के स्वामित्व की पात्रता मानदंडों का विस्तार करने और समुद्री दुर्घटनाओं की जांच व पूछताछ का प्रावधान करने वाले एक विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया। लोकसभा ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों के शोर-शराबे के बीच ही ‘वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2024’ को ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी। इससे पहले विपक्ष के कुछ सदस्यों के संशोधनों को भी सदन ने खारिज कर दिया। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए प्रस्तुत किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कैप्टन ब्रजेश चौटा और मुकेश दलाल ने भाग लिया।
चर्चा पर सोनोवाल के जवाब के बाद सदन ने विपक्ष के कुछ सांसदों के संशोधनों को खारिज करते हुए विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होते ही पीठासीन सभापति संध्या राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। यह विधेयक केंद्र सरकार को भारत के भीतर या जलक्षेत्र में बिना राष्ट्रीयता वाले जहाजों को अपने नियंत्रण में लेने का अधिकार देता है, यदि ऐसा जहाज कानूनी रूप से किसी देश का झंडा लगाने का हकदार नहीं है या उसने ऐसा अधिकार खो दिया है।

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