भ्रष्टाचार पर प्रहार : गुरुग्राम के पूर्व पटवारी को 4 साल की कैद, 30 हजार जुर्माना

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गुरुग्राम{ गहरी खोज }: भ्रष्टाचार के एक मामले में गुरुग्राम के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने 28 अप्रैल 2025 को तत्कालीन पटवारी संजय को दोषी ठहराते हुए 4 साल की कारावास और 30,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। संजय भूमि अर्जन अधिकारी के कार्यालय में पटवारी के पद पर कार्यरत था। यह मामला 6 फरवरी 2023 को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) गुरुग्राम में दर्ज कराई गई एक शिकायत से संबंधित है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि पटवारी संजय न्यायालय में उसकी जमीन से जुड़े एक मामले के रिकॉर्ड प्रस्तुत करने की एवज में उससे 8,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहा था।
एसीबी गुरुग्राम ने शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी संजय को शिकायतकर्ता से 8,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इसके बाद आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम में अभियोग संख्या 5, दिनांक 6 फरवरी 2023, धारा 7 पी.सी. एक्ट, 1988 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
एसीबी गुरुग्राम ने मामले की गहन जांच पूरी करने के बाद 31 मार्च 2023 को आरोपी संजय पटवारी के खिलाफ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय, गुरुग्राम में धारा 7, 13(1)बी सहपठित 13(2) पी.सी. एक्ट, 1988 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायालय ने सभी तथ्यों और सबूतों पर विचार करने के बाद आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई। यह फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत संदेश देता है।