बालिका दुष्कर्म मामले में लापरवाही पर दो पुलिसकर्मी निलंबित, SHO की भूमिका की जांच के आदेश

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मथुरा{ गहरी खोज } : मथुरा के फरेहा थाना क्षेत्र में आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म की शिकायत पर उचित धाराओं में मामला दर्ज न करने के आरोप में दो उपनिरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) श्लोक कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में उपनिरीक्षक अनिरुद्ध कुमार और सतीश कुमार लापरवाही के दोषी पाए गए हैं। दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, साथ ही थाना प्रभारी त्रिलोकी सिंह की भूमिका की भी जांच के आदेश दिए गए हैं।
एसएसपी के अनुसार, पीड़िता के पिता ने 11 नवम्बर को शिकायत दी थी कि उन्होंने 7 अक्टूबर को थाना फरेहा में रिपोर्ट दी थी कि उनके गांव के रहने वाले कन्हा उर्फ योगेश ने 22 सितम्बर को उनकी नाबालिग बेटी को खेलते समय अपने घर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।
पीड़िता के पिता का आरोप है कि शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने POCSO अधिनियम या भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज नहीं किया। इसके बजाय आरोपी के खिलाफ केवल अवैध हथियार रखने के आरोप में मामूली केस दर्ज किया गया।
पीड़िता के पिता ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें समझौता करने के लिए दबाव डाला, लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया तो आरोपी को 14 अक्टूबर को अवैध हथियार के मामले में जेल भेज दिया गया और 27 अक्टूबर को उसे जमानत मिल गई। गांव लौटने पर जब आरोपी को मुक्त देखा गया, तो शिकायतकर्ता ने दोबारा पुलिस से संपर्क किया और पता चला कि दुष्कर्म का कोई मामला दर्ज ही नहीं हुआ था।
इस पर एसएसपी ने डिप्टी एसपी (साइबर क्राइम) गुनजन सिंह को जांच सौंपी। जांच रिपोर्ट के आधार पर 10 नवम्बर को आरोपी योगेश के खिलाफ POCSO अधिनियम की धारा 5(एम)/6 (गंभीर यौन उत्पीड़न) और BNS की धारा 65(2) के तहत नया मामला दर्ज किया गया। आरोपी को मंगलवार को वृंदावन से गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी ने बताया कि आरोपी के मामा ओम प्रकाश ने पीड़िता के पिता को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से शिकायत न करने की धमकी दी थी। ओम प्रकाश को भी गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अलग केस दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि विस्तृत जांच के बाद SHO और दोनों उपनिरीक्षकों के खिलाफ विभागीय व कानूनी कार्रवाई की जाएगी, यदि वे दोषी पाए जाते हैं।

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