दिल्ली उच्च न्यायालय ने जया बच्चन के व्यक्तित्व अधिकार को संरक्षण दिया

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नयी दिल्ली{ गहरी खोज } : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को अभिनेत्री और समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सदस्य जया बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ बच्चन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में दावा किया गया था कि कई सोशल मीडिया अकाउंट, यूट्यूब चैनल और वेबसाइट व्यावसायिक लाभ के लिए उनके नाम और व्यक्तित्व का दुरुपयोग कर रहे हैं।
इस मामले में गूगल, अमेजन, ईबे और मेटा सहित विभिन्न पक्षकारों को प्रतिवादी बनाया गया था। जया बच्चन के अधिवक्ता ने कहा कि उनके मुवक्किल की तस्वीरों सहित उनके व्यक्तित्व का बिना किसी अनुमति के दुरुपयोग किया जा रहा है तथा उनकी तस्वीरों वाले सामान बेचे जा रहे हैं। अधिवक्ता ने कहा कि उनके मुवक्किल से मिलते-जुलते वीडियो बनाने के लिए कृत्रिम मेधा जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया।
न्यायमूर्ति अरोड़ा ने कहा कि वह उल्लंघनकारी संस्थाओं पर रोक लगाने के लिए निषेधाज्ञा का आदेश पारित करेंगी। न्यायाधीश ने हालांकि कहा कि वह अमेजन पर 1973 की फिल्म ‘अभिमान’ के जया और अमिताभ बच्चन के पोस्टर बेचने वाली निजी संस्था के खिलाफ रोक लगाने वाले आदेश पारित करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इससे पहले भी उनके पति अमिताभ बच्चन, बेटे अभिषेक बच्चन और बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों को संरक्षण प्रदान करते हुए इसी तरह के आदेश पारित किए थे।

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