हाईकोर्ट में हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक ने एक विधायक और खनन माफिया पर लगाये आरोप

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जबलपुर{ गहरी खोज }: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस एके सिंह की डिवीजन बेंच में हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक के मामले पर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें आरोप लगाया गया कि एक विधायक और खनन कारोबारी राजनीतिक दबाव में रज्जाक के खिलाफ कार्रवाई करवा रहे हैं। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि रज्जाक पर की जा रही कार्रवाई व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता और राजनीतिक दबाव का परिणाम है। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद अली कर रहे हैं।
इस दौरान उसके द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से पूछा कि क्या वे इस मौजूदा विधायक और खनन कारोबारी को इस मामले में पक्षकार बनाना चाहते हैं। अधिवक्ता ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि उन्हें याचिकाकर्ता से निर्देश प्राप्त करने के लिए कुछ समय चाहिए। कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 31 अक्टूबर के लिए तय कर दी है।
याचिका में कहा गया है कि अब्दुल रज्जाक के खिलाफ लगातार नए प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि पहले से दर्ज मामलों में पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट तक दाखिल नहीं की गई है। जमानत मिलने के तुरंत बाद नए मुकदमों का दर्ज होना, याचिकाकर्ता के अनुसार, न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इस मामले में यह साफ आरोप लगाए गए हैं कि एक मौजूदा विधायक और एक खनन माफिया उन्हें लगातार परेशान कर रहा है और उनके ही आदेश पर उसके विरुद्ध लगातार मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
हाईकोर्ट ने इस याचिका को गंभीर माना है, क्योंकि इसमें न्यायिक प्रक्रिया में संभावित हस्तक्षेप और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं।

◆ कौन है अब्दुल रज्जाक

जबलपुर के ओमती थाना क्षेत्र के नए मोहल्ले का निवासी रज्जाक शुरु में डेयरी व्यवसाय से जुड़ा था, लेकिन इसके बाद उसका नाम खनन,अवैध वसूली, जमीन कब्जा, और हथियारबंदी जैसे मामलों में चर्चित हुआ। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, रज्जाक के खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, धमकी, जबरन वसूली और अवैध हथियार रखने के कई केस दर्ज हैं। उसके बेटों सरफराज और सरताज पर भी गंभीर आरोप हैं। वर्ष 2022 में दर्ज एक मामले में आईपीसी की धारा 308, 365, 386, 452, 342, 506, 120-बी और आर्म्स एक्ट की धाराएँ लगाई गई थीं। 1990 से अब्दुल रज्जाक अपराध की दुनिया मे चर्चित है।

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