कंजहवाला हिट-एंड-रन मामला: दिल्ली ट्रिब्यूनल ने पीड़िता के परिवार को 36.69 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश
नई दिल्ली{ गहरी खोज }: दिल्ली मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल (MACT) ने कंजहवाला हिट-एंड-रन मामले में मारी गई 20 वर्षीय अंजली सिंह के परिवार को 36.69 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह घटना जनवरी 2023 में नए साल की सुबह हुई थी। घटना के दौरान अंजली को एक कार ने टक्कर मार दी थी और वह करीब 13 किलोमीटर तक सुल्तानपुरी से कंजहवाला तक वाहन के नीचे घसीटती चली गई, जिससे उसकी मौत हो गई।
अंजली के परिवार की ओर से दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए ट्रिब्यूनल ने कहा कि प्रस्तुत सबूतों के आधार पर यह स्पष्ट है कि दुर्घटना और उसके बाद हुई सभी घटनाओं के लिए वाहन चालक की लापरवाही और लापरवाह ड्राइविंग ज़िम्मेदार थी।
27 अक्टूबर को दिए गए आदेश में ट्रिब्यूनल ने कहा कि आरोपी चालक अमित खन्ना के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और घटना के समय वह शराब के नशे में था। ट्रिब्यूनल ने माना कि उसकी लापरवाही के कारण ही अंजली की मौत हुई। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि वाहन के मालिक लोकेश प्रसाद शर्मा की भूमिका भी स्पष्ट है और इस पर कोई विवाद नहीं है। मृतका के परिवार को विभिन्न मदों के तहत लगभग 36.69 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। साथ ही कार का बीमा बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड द्वारा किया गया था, इसलिए कंपनी को 30 दिनों के भीतर यह राशि जमा कराने का निर्देश दिया गया है।
