अदाणी समूह की कंपनियों के शेयर में 13 प्रतिशत तक की गिरावट

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नयी दिल्ली{ गहरी खोज }: अदाणी समूह की कंपनियों के शेयर में शुक्रवार को 13 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (एसईसी) के कथित धोखाधड़ी और 26.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर के रिश्वत मामले में गौतम अदाणी और सागर अदाणी को समन जारी करने के लिए अदालत से मंजूरी मांगने की खबरों के बाद समूह की कंपनियों के शेयर में गिरावट आई।
बीएसई पर समूह की प्रमुख कंपनी, अदाणी एंटरप्राइजेज का शेयर 9.38 प्रतिशत टूटकर 1,891.60 रुपये, अदाणी पावर का शेयर 8.84 प्रतिशत फिसलकर 128.35 रुपये पर, अदाणी पोर्ट्स का शेयर 7.81 प्रतिशत फिसलकर 1,303.35 रुपये पर और अदाणी टोटल गैस का शेयर 7.55 प्रतिशत की गिरावट के साथ 507 रुपये पर आ गया। अदाणी पोर्ट्स का शेयर सबसे अधिक टूटा। अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का शेयर 13.20 प्रतिशत फिसलकर 785 रुपये और अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (एईएसएल) का शेयर 10.57 प्रतिशत टूटकर 827.20 रुपये पर आ गया।
समूह की कंपनी अंबुजा सीमेंट का शेयर 5.98 प्रतिशत फिसलकर 513.50 रुपये पर, सांघी इंडस्ट्रीज का शेयर 5.96 प्रतिशत लुढ़कर 60.06 रुपये पर, एनडीटीवी का शेयर 5.31 प्रतिशत टूटकर 80.72 रुपये पर और एसीसी का शेयर 2.76 प्रतिशत फिसलकर 1,680 रुपये पर आ गया। इस बीच, बीएसई सेंसेक्स 769.67 अंक टूटकर 81,537.70 अंक पर जबकि निफ्टी 241.25 अंक फिसलकर 25,048.65 अंक पर बंद हुआ।
खबरों के मुताबिक, अमेरिकी एसईसी ने न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन स्थित एक अदालत को बताया कि समन भेजने में भारतीय अधिकारियों से सहायता प्राप्त करने में वह असमर्थ रहा है। इसके बाद, नियामक ने गौतम अदाणी और सागर अदाणी को ईमेल के माध्यम से नोटिस भेजने की अनुमति मांगी है। नवंबर 2024 में यह मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें गौतम अदाणी और सागर अदाणी पर अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड से संबंधित झूठे एवं भ्रामक दावे करके अमेरिकी प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।
अदाणी समूह ने हालांकि आरोपों को खारिज किया और कहा कि अमेरिकी अभियोजकों के आरोप निराधार हैं और समूह सभी कानूनों का अनुपालन करता है। उसने साथ ही कहा कि समूह सभी संभावित कानूनी उपायों का सहारा लेगा। समूह के प्रवक्ता ने बयान में कहा, ‘‘अमेरिकी न्याय विभाग और अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग द्वारा अदाणी ग्रीन के निदेशकों के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और हम उन्हें खारिज करते हैं।’’

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