नेशनल हेराल्ड: प्रवर्तन निदेशालय ने शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार करने वाले आदेश : हाई कोर्ट

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नई दिल्ली{ गहरी खोज }:: प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ अपनी चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। एजेंसी ने दावा किया कि ट्रायल कोर्ट का आदेश “न्यायिक कानून बनाने” जैसा है। इस याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई होने की संभावना है। प्रवर्तन निदेशालय ने 17 दिसंबर को अपनी याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट के जज विशाल गोगने के 16 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी, जिसमें कहा गया था कि मामले में एजेंसी की शिकायत पर संज्ञान लेना “कानून के तहत अस्वीकार्य” है क्योंकि यह प्राथमिकी पर आधारित नहीं था। चार्जशीट पर संज्ञान लेने से कोर्ट के इनकार को “गलत” बताते हुए, प्रवर्तन निदेशालय ने उस फैसले पर एकतरफा रोक लगाने की मांग की, जिसका कांग्रेस ने स्वागत किया था। कांग्रेस ने एजेंसी की कार्रवाई को “बीजेपी सरकार के इशारे पर गांधी परिवार के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना” बताया।
प्रवर्तन निदेशालय ने हाई कोर्ट से प्रार्थना की कि चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच को “अपूरणीय नुकसान से बचाने” और 752 करोड़ रुपये की अटैच की गई अपराध की संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए यह रोक ज़रूरी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी याचिका में कहा, “विचाराधीन फैसला अनुसूचित अपराधों की दो अस्वीकार्य श्रेणियां बनाता है, जिससे पूरी तरह से मनमानी होती है, जिसमें कोई व्यक्ति जो अनुसूचित अपराध करता है, उस पर अपराध की आय उत्पन्न करने और लॉन्ड्रिंग के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह एक मजिस्ट्रेट के पास एक निजी शिकायत पर आधारित है, जिस पर न्यायिक विवेक का इस्तेमाल करके संज्ञान लिया गया है।”
इसमें यह भी कहा गया है कि उक्त फैसले का प्रभाव “कानून, विशेष रूप से पीएमएलए की धारा 2(1)(यू) और धारा 2(1)(वाई) में संशोधन या उसे फिर से लिखना है, और ‘अनुसूचित अपराध’ अभिव्यक्ति में शब्द जोड़ना है, जिसका अर्थ है ‘केवल कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा पंजीकृत अनुसूचित अपराध’, जो अस्वीकार्य है और न्यायिक कानून बनाने जैसा है”।
ट्रायल कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग अपराध से संबंधित जांच और उसके बाद की अभियोजन शिकायत (चार्जशीट के बराबर) पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) की अनुसूची में उल्लिखित अपराध के लिए प्राथमिकी की अनुपस्थिति में “मान्य नहीं” है।
इसने कहा कि एजेंसी की जांच एक निजी शिकायत से शुरू हुई थी, न कि प्राथमिकी से। इसमें यह भी कहा गया कि कानून के सवाल पर शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार किया जा सकता है, इसलिए आरोपों की मेरिट से जुड़े अन्य तर्कों पर फैसला करने की ज़रूरत नहीं थी।
स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने आगे कहा कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत और 2014 में जारी समन ऑर्डर मिलने के बावजूद, सीबीआई ने कथित शेड्यूल अपराध के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने से परहेज किया।
इसमें कहा गया, “हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय ने 30 जून, 2021 को मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित ईसीआईआर दर्ज किया, जब शेड्यूल अपराध के संबंध में कोई प्राथमिकी (सीबीआई या किसी अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसी के पास) मौजूद नहीं थी।” प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी चार्जशीट में सोनिया और राहुल गांधी के साथ-साथ सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और एक प्राइवेट कंपनी, यंग इंडियन पर साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है।
प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गांधी परिवार ने अपने पद का “गलत इस्तेमाल” निजी फायदे के लिए किया और मां-बेटे की जोड़ी के “लाभकारी स्वामित्व” वाली एक प्राइवेट कंपनी, यंग इंडियन ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 2,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों को सिर्फ 50 लाख रुपये में “हासिल” कर लिया, जिससे इसकी कीमत काफी कम आंकी गई।

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