गैंग रेप के बाद महिला की हत्या करने वाले चार अभियुक्तों को उम्रकैद
संभल{ गहरी खोज }: उत्तर प्रदेश के जनपद संभल की गुन्नौर तहसील क्षेत्र में सामूहिक गैंगरेप के बाद जलाकर हुई महिला की हत्या के मामले में न्यायालय ने चारों अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियुक्तों को दोष सिद्ध होने पर न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेजा गया है। पांच आरोपियों में एक बाल अपचारी है, उसकी पत्रावली अलग कर दी गई है।
जनपद संभल की गुन्नौर तहसील क्षेत्र के थाना रजपुरा में वर्ष 2018 में महिला के साथ गैंगरेप कर जिंदा फूंकने के मामले में शुक्रवार को चारों आरोपियों को सजा सुनाई गई। थाना रजपुरा क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पति ने थाना पुलिस को तहरीर दी थी। जिसमें बताया कि उसकी गैरमौजूदगी में 13 जुलाई 2018 की रात करीब ढाई बजे गांव के ही आराम सिंह, महावीर, गुल्लू व भोना उर्फ कुमरपाल ने पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। भेद खुलने के डर से घर से 20 मीटर की दूरी पर स्थित मंदिर की झोपड़ी में ले गए और पत्नी को बंद करके आग लगा दी।
मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायालय अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में चल रही थी। बुधवार को न्यायालय ने अभियुक्त आराम सिंह, भोना उर्फ कुमारपाल, गुल्लू उर्फ जयवीर व महावीर को धारा 147, 148, 376 डी, 302, 149, 201, 34 आईपीसी के अंतर्गत दोषी करार दिया था। इस मामले में जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरीश सैनी ने बताया कि रजपुर थाना क्षेत्र में सन 2018 में एक महिला के साथ गैंगरेप करके उसकी हत्या कर दी गई थी जिसमें आज जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह द्वारा चारों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है तथा सभी पर अलग-अलग 112000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया गया है।
