आरजी कर मेडिकल कॉलेज प्रशिक्षु डॉक्टर बलात्कार-हत्या मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय को स्थानांतरित: सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली{ गहरी खोज }: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले को कलकत्ता उच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया। शीर्ष अदालत ने वर्ष 2024 में इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने निर्देश दिया कि मामले से संबंधित दस्तावेज उच्च न्यायालय को भेजे जाएं।
शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि स्थिति रिपोर्ट की एक प्रति पीड़िता के माता-पिता को दी जाए। पिछले वर्ष 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार कक्ष में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर का शव मिला था। इसके अगले दिन कोलकाता पुलिस ने एक नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को गिरफ्तार किया था।
20 जनवरी को कोलकाता की एक ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में दोषी रॉय को “मृत्यु तक आजीवन कारावास” की सजा सुनाई थी। इस अपराध से देशभर में आक्रोश फैल गया था और पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन हुए थे। मुख्य दोषसिद्धि के बाद भी, सर्वोच्च न्यायालय कई सहायक मुद्दों की निगरानी कर रहा है, जिनमें डॉक्टरों की अनधिकृत अनुपस्थिति को नियमित करने जैसे विषय शामिल हैं।
मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए, पीठ ने पिछले वर्ष 20 अगस्त को एक राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया था, ताकि इस अपराध की पृष्ठभूमि में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार किया जा सके।

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