सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व राजस्थान मंत्री को जमानत दी
नई दिल्ली{ गहरी खोज }: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता और पूर्व राजस्थान मंत्री महेश जोशी को जल जीवन मिशन योजना में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। न्यायमूर्ति दिपांकर दत्ता और ऑगस्टाइन जॉर्ज मसिह की पीठ ने जोशी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के अगस्त के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर यह आदेश पारित किया था, जिसमें उन्हें जमानत देने से इंकार किया गया था।
जोशी, ७०, को जयपुर स्थित ईडी कार्यालय में लगभग सात-आठ घंटे पूछताछ के बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत हिरासत में लिया गया था।
ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा दर्ज FIR पर आधारित है, जो इस योजना में अनियमितताओं की जांच करता है। यह योजना घर-घर नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है। यह योजना राजस्थान में राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियंत्रण (PHE) विभाग द्वारा लागू की जा रही थी। जोशी पिछली अशोक गहलोत सरकार में इस विभाग के मंत्री रहे थे।
