सीबीके ने ज़मीन धोखाधड़ी मामले में चार्जशीट की दाखिल, दो आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा

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श्रीनगर{ गहरी खोज }: क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा ने एक बड़े ज़मीन धोखाधड़ी मामले में चार्जशीट दाखिल की है जिससे दो आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि अनंतनाग के स्पेशल जज भ्रष्टाचार निरोधी कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में मुश्ताक अहमद भट बेटे अली मोहम्मद भट निवासी बाबापोरा काज़ीगुंड (तब पटवारी हल्का खांडीपहाड़ी अनंतनाग) और मोहम्मद यूसुफ डार बेटे गुलाम अहमद डार निवासी खांडीपहाड़ी हरनाग, अनंतनाग के नाम हैं।
अधिकारियों के मुताबिक यह मामला एक शिकायत से शुरू हुआ है जिसमें आरोप लगाया गया है कि पटवारी मुश्ताक भट ने शिकायतकर्ता के भाइयों के साथ मिलकर खांडीपहाड़ी हरनाग में खेवट नंबर 05 और 07 के तहत ज़मीन का फर्जी म्यूटेशन किया। ज़मीन पर मुकदमा चल रहा था और कोर्ट का जारी यथास्थिति आदेश रिकॉर्ड में साफ दिख रहा था। इसके बावजूद पटवारी ने कथित तौर पर ज़रूरी बातें छिपाईं, ज़मीन के एक हिस्से की गैर-कानूनी बिक्री में मदद की और फर्जी म्यूटेशन तैयार किए।
जांचकर्ताओं ने यह भी पाया कि आरोपी मोहम्मद यूसुफ डार ने एक नकली और जाली गिफ्ट डीड खरीदी थी जिसे कथित तौर पर उसकी मां ने बनवाया था। झूठे गवाह के तौर पर दिखाए गए लोगों ने लेन-देन के बारे में कोई भी जानकारी होने से इनकार किया।शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि पटवारी ने राजस्व विशेषज्ञ की कॉपी के बदले पैसे मांगे और वरिष्ठ रेवेन्यू अधिकारियों से बार-बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।
जांच के आधार पर आरोप पहली नज़र में सही पाए गए जिसके बाद पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच कश्मीर में सेक्शन 420, 468, 471, 120-बीआरपीसी और 5(2) प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट के तहत एफआईआर नंबर 45/2015 दर्ज की गई।जांच के बाद आर्थिक अपराध शाखा ने अब कोर्ट स्क्रूटनी के लिए चार्जशीट जमा कर दी है। स्पेशल जज ने दोनों आरोपियों को कानूनी हवालात में भेज दिया है।

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