50,000 बच्चे न्याय के इंतजार में, किशोर न्याय बोर्डों पर बोझ

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नई दिल्ली{ गहरी खोज }: भारत में 50,000 से अधिक ऐसे बच्चे हैं जो कानून के तहत समस्या में फंसे हुए हैं, लेकिन न्याय प्रणाली की धीमी गति के कारण न्याय पाने से वंचित हैं। 362 किशोर न्याय बोर्डों (JJBs) में 55% मामले लंबित हैं, यह जानकारी भारत जस्टिस रिपोर्ट (IJR) की नई स्टडी में दी गई है। किशोर न्याय अधिनियम लागू होने के एक दशक बाद भी, न्याय प्रक्रिया में देरी की बड़ी वजहें जैसे कि न्यायाधीशों की खाली पोस्ट, अधूरा निरीक्षण, डेटा सिस्टम की कमी और राज्य स्तर पर असमानताएं बनी हुई हैं।
रिपोर्ट “किशोर न्याय और कानून के अंतर्गत बच्चों की स्थिति: फ्रंटलाइन पर क्षमता का अध्ययन” में बताया गया है कि 31 अक्टूबर 2023 तक JJBs के सामने कुल 1,00,904 मामलों में से 55% मामले लंबित थे। यह आंकड़ा राज्यवार भिन्न है — ओड़िशा में 83% लंबित मामले जबकि कर्नाटक में 35%। भारत के 765 जिलों में से 92% जिलों ने JJBs का गठन किया है, लेकिन हर चौथे बोर्ड में पूर्ण बेंच नहीं है, जिससे औसतन 154 मामलों का बैकलॉग रहता है। साल 2023 में, IPC और विशेष कानूनों के तहत 31,365 मामलों में 40,036 किशोर गिरफ्तार किए गए, जिनमें से तीन-चौथाई की उम्र 16–18 वर्ष थी।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 30% JJBs में कानूनी सेवा क्लीनिक नहीं हैं, और 14 राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर में 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान नहीं हैं। बाल संरक्षण संस्थाओं का निरीक्षण अपर्याप्त है — 1,992 निर्धारित निरीक्षणों में से केवल 810 ही 166 घरों में किए गए और केवल 40 बाल गृह लड़कियों के लिए अलग हैं, जो 292 जिलों में फैले हैं।
राष्ट्रीय स्तर पर किशोर न्याय से जुड़े सार्वजनिक डेटा का लगभग अभाव है। शोधकर्ताओं ने 250 से अधिक RTI आवेदन किए, जिनमें से केवल 36% डेटा उपयोगी था, 11% रिजेक्ट किए गए, 24% का जवाब नहीं मिला और 29% को अन्यत्र ट्रांसफर कर दिया गया। IJR की मुख्य संपादक माजा दरुवाला ने इस स्थिति को चेतावनी बताया। उनका कहना है, “किशोर न्याय प्रणाली अधिकारियों से नियमित डेटा पर निर्भर करती है, लेकिन डेटा जुटाने का प्रयास दिखाता है कि अधिकृत निगरानी संस्थाएं इसे नियमित रूप से प्राप्त नहीं करतीं और न ही इस पर जोर देती हैं। बिखरा और असंगठित डेटा निगरानी को असंगत और जवाबदेही को कमजोर बनाता है।”

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