H-1B वीज़ा योजना खत्म करने की तैयारी: अमेरिकी सांसद ने बनाया नया बिल
न्यूयॉर्क/वॉशिंगटन{ गहरी खोज }: एक अमेरिकी सांसद ने घोषणा की है कि वह एक ऐसा बिल पेश करेंगी जो H-1B वीज़ा कार्यक्रम को “पूरी तरह समाप्त” कर देगा और इसके साथ मिलने वाले नागरिकता के मार्ग को भी खत्म कर देगा, जिससे वीज़ा समाप्त होने पर धारकों को “वापस लौटने” के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
जॉर्जिया की कांग्रेसवुमन मार्जोरी टेलर ग्रीन ने गुरुवार को X पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, “मेरे प्रिय अमेरिकियों, मैं H-1B वीज़ा कार्यक्रम को पूरी तरह समाप्त करने के लिए एक बिल पेश कर रही हूं, जो दशकों से धोखाधड़ी, दुरुपयोग और अमेरिकी कामगारों को विस्थापित करने की वजह रहा है।” उन्होंने कहा कि उनके बिल में सिर्फ एक छूट होगी—एक साल में 10,000 मेडिकल प्रोफेशनल्स (डॉक्टर और नर्स) को वीज़ा देने की, जो अमेरिकियों को जीवन रक्षक सेवाएं उपलब्ध कराते हैं।
ग्रीन ने बताया कि यह 10,000 की सीमा भी अगले 10 वर्षों में “धीरे-धीरे समाप्त” कर दी जाएगी, ताकि देश अपने डॉक्टरों और चिकित्सकों की अपनी पाइपलाइन तैयार कर सके। उन्होंने कहा कि बिल नागरिकता का मार्ग भी खत्म करेगा, जिससे वीज़ा खत्म होते ही धारकों को वापस लौटना होगा। ग्रीन ने कहा कि इस बिल का उद्देश्य H-1B वीज़ा की “मूल भावना” को बहाल करना है—जो कि एक अस्थायी कार्यक्रम था। उन्होंने कहा, “ये वीज़ा विशेष कौशल वाली नौकरियों को एक निश्चित समय पर पूरा करने के लिए बनाए गए थे। लोगों को यहां हमेशा के लिए रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।”
ग्रीन ने दावा किया कि यह बिल H-1B कार्यक्रम और इसके सहारे चलने वाले सभी क्षेत्रों को समाप्त कर देगा। उन्होंने कहा, “यह अमेरिका फर्स्ट है। अब समय है कि अमेरिकी नागरिकों को प्राथमिकता दी जाए, न कि विदेशियों को।” ग्रीन के अनुसार, बिल देश में डॉक्टरों और मेडिकल प्रोफेशनल्स की कमी दूर करने के लिए Medicare फंडेड रेज़िडेंसी प्रोग्राम को गैर-नागरिक मेडिकल छात्रों को प्रवेश देने से रोकेगा। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 9,000 से अधिक अमेरिकी मेडिकल ग्रेजुएट्स रेज़िडेंसी के बिना रह गए, जबकि वर्ष 2023 में 5,000 से अधिक विदेशी डॉक्टरों को रेज़िडेंसी मिली। उन्होंने इसे “पूरी तरह अनुचित” बताया।
अमेरिका में हर साल 65,000 नियमित H-1B वीज़ा और 20,000 अतिरिक्त US उच्च डिग्री धारकों के लिए वीज़ा जारी किए जाते हैं। टेक कंपनियां विशेष रूप से H-1B का उपयोग विदेशी कुशल कर्मचारियों को नियुक्त करने में करती हैं। भारतीय पेशेवर—खासकर टेक्नोलॉजी और मेडिकल क्षेत्र के—H-1B धारकों में सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। H-1B कर्मचारी ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और उसके पाँच वर्ष बाद नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। सितंबर 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ‘Certain Nonimmigrant Workers के प्रवेश पर प्रतिबंध’ नामक एक प्रोक्लेमेशन जारी किया, जिसके तहत 21 सितम्बर 2025 के बाद दायर किए गए कुछ H-1B याचिकाओं पर 1 लाख डॉलर का अतिरिक्त शुल्क देना अनिवार्य किया गया।
