वाराणसी में बिना लाइसेंस के अवैध पटाखा की बिक्री व भण्डारण पर होगी कड़ी कार्रवाई : डीसीपी काशी

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  • कोर्ट का निर्देश, पटाखे फोड़ने का समय शाम 06 बजे से रात 10 बजे तक

वाराणसी{ गहरी खोज }: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में दीपावली पर्व पर बिना लाइसेंस के पटाखा की बिक्री व भंडारण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाही होगी। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने आदेश दिया है कि 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों की बिक्री की इजाजत होगी। कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि ऐसे पटाखे फोड़ने का समय शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक ही सीमित रहेगा। शुक्रवार को यह जानकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी रोहित सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट बुधवार को दीपावली के दौरान ग्रीन पटाखों की बिक्री और जलाने की इजाजत दे दी है।
रोहित सिंह ने ग्रीन पटाखे ऐसे पटाखे होते हैं, जो पारंपरिक पटाखों के मुकाबले पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें एलुमिनियम, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर जैसे हानिकारक केमिकल्स या तो बहुत कम मात्रा में होते हैं या बिल्कुल नहीं होते। ग्रीन पटाखों में बेरियम पदार्थ नहीं होता है, जिसका इस्तेमाल पटाखों में ग्रीन कलर डालने के लिए किया जाता है। उन्होंने बताया कि पारंपरिक पटाखे काले पाउडर, क्लोरेट्स और परक्लोरेट्स से बने होते हैं। ग्रीन पटाखों की खोज सीएसआईआर-नी (नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट) ने की थी। ग्रीन पटाखों की पहचान सीएसआईआर नीरी के हरे लोगो और पैकेट पर एन्क्रिप्टेड क्यूआर कोड से की जा सकती है। जहां सामान्य पटाखे 160 डेसीबल तक शोर करते हैं। वहीं, ग्रीन पटाखों की आवाज 110 से 125 डेसीबल तक ही होती है। यानी आम पटाखों के मुकाबले ग्रीन पटाखों से वायु और ध्वनि प्रदूषण दोनों कम होते हैं।
ग्रीन पटाखों में पेंसिल, फुलझड़ियां, मरून और चकरी शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि पर्व पर पुलिस अधिकारी पेट्रोलिंग टीम का गठन करेंगे, जो इस बात पर नजर रखेंगे कि केवल क्यूआर कोड वाले प्रोडक्ट ही बेचे जाएं। पीठ ने कहा कि ई-कॉमर्स वेबसाइटों से पटाखों की आपूर्ति नहीं की जाएगी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, पारंपरिक पटाखों की तस्करी की जाती है, जो ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं।
उधर, पुलिस उपायुक्त, जोन काशी ने बताया कि क्षेत्र में टीम बनाकर अवैध पटाखा की बिक्री व भण्डारण करने वालों के विरूद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है। पटाखों के सम्भावित स्थानों/दुकानों की चेकिंग की जा रही है। गत दिनों नया चौक निवासी शेख मोहम्मद आसिफ, नन्हें व विशाल के कब्जे से 360 किग्रा अवैध पटाखा बरामद हुआ था। वादी चौकी प्रभारी दालमण्डी की सूचना पर थाना चौक पर बीएनएस व 9बी विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जिसकी विवेचना उप निरीक्षक मनीष सिंह थाना चौक कर रहे हैं। जोन के सभी सहायक पुलिस आयुक्त अपने-अपने सर्किल क्षेत्रान्तर्गत सतर्क दृष्टि बनाये रखने एवं बिना लाइसेंस के अवैध पटाखा बेचने वालों पर नजर रख रहे हैं।

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