दलित महिला से छेड़छाड़ के चार दोषियों को 5-5 वर्ष की सजा

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औरैया{ गहरी खोज }: पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” एवं “मिशन शक्ति 5.0” अभियान के तहत औरैया पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दलित महिला के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले चार अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को ₹8,000 का अर्थदंड देने का आदेश दिया है।
विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम) औरैया की अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि महिला सुरक्षा और दलित सम्मान के मामलों में अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। यह निर्णय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आया है।
दोषी करार दिए गए अभियुक्तों में शिवम पुत्र अखिलेश, सीपू पुत्र अखिलेश, गुल्लन पुत्र गौतम और ललुआ पुत्र गौतम, निवासी उदईपुर, थाना ऐरवाकटरा, जनपद औरैया शामिल हैं। एसपी औरैया ने बताया कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” और “मिशन शक्ति 5.0” के तहत महिलाओं एवं कमजोर वर्गों के खिलाफ अपराधों में त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह फैसला समाज में कानून के प्रति विश्वास को और मजबूत करेगा तथा अपराधियों में भय का माहौल उत्पन्न करेगा। पुलिस प्रशासन ने इस सजा को कानून के राज और महिला सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण बताया है।

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