दिव्यांगों के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष इंतजाम के निर्देश

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नई दिल्ली{ गहरी खोज }: बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों में उपचुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं के लिए राज्य के सभी 90,712 मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर रैंप, ब्रेल सुविधा और परिवहन सहायता जैसी व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से करने का आदेश जारी किया है। आयोग के अनुसार, राज्य के हर मतदान केंद्र पर व्हीलचेयर वालों और दिव्यांगों के लिए रैंप बनाए जाएंगे ताकि वे बिना किसी दिक्कत के अंदर जा सकें। दिव्यांग मतदाताओं को वोट डालने के लिए पहले प्रवेश मिलेगा। दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए ब्रेल लिपि में वोटिंग के लिए खास कागज और सूचनाएं दी जाएंगी। वे खुद भी बिना मदद के ईवीएम मशीन पर ब्रेल सुविधा का इस्तेमाल करके वोट डाल सकेंगे। अगर चाहें तो एक साथी भी साथ ले जा सकते हैं। मतदान वाले दिन दिव्यांग मतदाताओं के लिए खास बस या गाड़ी की सुविधा उपलब्ध होगी। वे इस सुविधा के लिए पहले से ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके अलावा 292 मतदान केंद्र ऐसे होंगे जिनका संचालन पूरी तरह दिव्यांग कर्मचारी करेंगे।

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