देशद्रोह मामले में जेल में बंद रामपाल की जमानत याचिका खारिज

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हिसार{ गहरी खोज }: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परमिंदर कौर की अदालत से देशद्रोह के मामले में जेल में बंद रामपाल को झटका लगा है। अदालत ने इस मामले में गुरुवार को बहस व पुलिस के जवाब सुनने के बाद रामपाल की जमानत याचिका रद कर दी। रामपाल के वकील महेंद्र सिंह नैन व सचिन दास ने अगले सप्ताह हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की बात कही है।
देशद्रोह के इस मामले में इस मामले में 980 से अधिक आरोपी हैं। इनमें से रामपाल और हाल ही में गिरफ्तार एक आरोपी जेल में है। रामपाल चार आपराधिक मामलों से बरी हो चुके है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के दो मामलों में उनकी सजा निलंबित कर दी है। इससे पहले लगभग 19 साल पहले रोहतक के करौंथा आश्रम में समर्थकों और आर्य समाजियों के बीच हुए संघर्ष में एक युवक की हत्या हुई थी। 14 जुलाई 2014 को रोहतक अदालत में सुनवाई थी। यह सुनवाई हिसार अदालत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होनी थी। इस दिन रामपाल के समर्थकों ने हिसार अदालत परिसर में उपद्रव किया। उन्होंने अदालत परिसर को घेरा, एक शीशा तोड़ा और वकीलों से मारपीट की।
रामपाल नवंबर 2014 से जेल में है बंद इसके बाद जिला बार एसोसिएशन ने हड़ताल कर हाईकोर्ट में अदालत की अवमानना याचिका दायर की। रामपाल दो बार अदालत में पेश नहीं हुए। उनके खिलाफ 10 और 17 नवंबर 2014 को गैर जमानती वारंट जारी किए गए। 17 नवंबर को भी गिरफ्तारी न होने पर हाईकोर्ट ने 20 नवंबर तक का समय दिया। 18 नवंबर को पुलिस की कार्रवाई के जवाब में रामपाल के कमांडो ने पेट्रोल बम फेंके और गोलियां चलाईं। पुलिस ने देशद्रोह समेत कई मामले दर्ज किए। रामपाल नवंबर 2014 से जेल में हैं।

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