कलेक्टर ने आठ आदतन अपराधियों को किया जिला बदर

बलौदाबाजार{ गहरी खोज }: जिले में वर्तमान कानून व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर दीपक सोनी ने पुलिस प्रशासन से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर 8 आदतन अपराधियों को एक वर्ष के लिए जिला बदर के आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार कुंजराम अंजान पिता मन्नू अंजान निवासी करही बाजार, उदल प्रताप यादव पिता समारु राम यादव निवासी लटुवा, रितिक बंजारे उर्फ़ मनोज बंजारे पिता तुलसी राम बंजारे निवासी रवान, धनेश टंडन पिता सुरेश टंडन निवासी सेंदरी थाना भाटापारा, जवाहर लाल साहु पिता बेदराम साहु निवासी दर्रा चौकी गिरौदपुरी, श्रवण देवार पिता फागुराम देवार निवासी करमदा, ईश्वर गोंड पिता संतराम गोंड निवासी सेमरा भैंसामुड़ा, सबरिया डेरा एवं ग्राम मोहतरा थाना गिधौरी निवासी ऋषि पाटिल पिता मयाराम पाटिल को को जिला बदर किया गया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3,5 (ख) के तहत किया गया है जिसमें 1 वर्ष के कालावधि के लिए बलौदाबाजार-भाटापारा जिले एवं उसके सीमावर्ती जिले बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, सक्ति, बेमेतरा एवं सारंगढ़- बिलाईगढ़ जिलों की सीमाओं से आदेश पारित होने 24 घंटे के भीतर हटने एवं बाहर चले जाने के आदेश दिए है।