इंदौरा में महिला नशा तस्कर की 90 लाख 71 हजार 862 रुपये की संपत्ति जब्त

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धर्मशाला{ गहरी खोज }: नूरपुर पुलिस ने नशे का काला कारोबार करने वाली महिला नशा तस्कर पर बड़ी चोट करते हुए उसकी 90 लाख से अधिक की चल और अचल संपत्ति जब्त कर ली है। उक्त महिला नशा तस्कर नशा बेचने के मामले में पहले से ही 10 साल की जेल की सजा काट रही है। आरोपिता नशा तस्कर एक अभ्यस्थ तस्कर है जिसके खिलाफ नशा बेचने के पांच मामले दर्ज हैं।
जिला पुलिस नूरपुर के अधीन थाना डमटाल में 12 अक्टूबर 2019 को आरोपिता गुरमेशी देवी पत्नी अशोक कुमार निवासी गांव व डाकघर छन्नी, तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा से 5.61 ग्राम हेरोईन/चिट्टा बरामद किया गया था। इस मामले में माननीय अदालत ने 24 फरवरी 2025 को सुनवाई पूरी करते हुए आरोपिया गुरमेशी देवी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
उधर नूरपुर पुलिस ने आरोपिता के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 90,71,862 रुपये की चल व अचल संपतियों को नियमानुसार जब्त करके आगामी आदेशों हेतु सक्षम प्राधिकारी नई दिल्ली को आवेदन किया गया था, जिस पर सक्षम प्राधिकारी नई दिल्ली ने 28 अगस्त 2025 को संपति के जब्ती सबंधी आदेश जारी किए थे।
वहीं पुलिस द्वारा जब्त की गई संपत्ति में आरोपिता के रिहायशी मकान का नवीनीकरण, मुहाल छन्नी, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा जिसकी कीमत 15,47,856 रुपये, 60,163 कीमत की होंडा एक्टिवा, निर्मित रिहायशी मकान खसरा संख्या 07, गांव बडुखर, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा जिसकी कीमत 68,74,302, सोने के आभूषण 2,90,000, नगद 1,51,000 तथा 1,48,091 कीमत का रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल शामिल है। जिनकी कुल कीमत 90,71,862 बनती है। उधर एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि नशे का काला कारोबार करने वालों के खिलाफ़ कार्यवाही के साथ इस धंधे से कमाई गई संपत्ति को जब्त करने का काम भी जारी है।

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