नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष की कठोर कारावास व 10000 अर्थदंड की सजा

कौशाम्बी{ गहरी खोज }: जिले की एक अदालत ने नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ ₹10000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार 27 नवंबर 2022को वादिनी द्वारा सैनी थाना में सूचना दर्ज कराई गई थी कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री के साथ रामकृपाल निवासी ग्राम धुमाई ने दुष्कर्म किया है।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 376 /3, 323 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र अदालतमें प्रस्तुत किया जिसकी सुनवाई न्यायालय स्पेशल जज पाक्सोएक्ट की अदालत में शरू हुई उभय पक्ष के तर्कों को सुनने और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के उपरांत अदालत ने आरोपी रामकृपाल को नाबालिक बलिका के साथ दुष्कर्म करनेका दोषी पाया जिस पर गुरुवार को जज अशोक कुमार श्रीवास्तव ने अभियुक्त को 20 वर्ष की कठोर कारावासकी सजा के साथ ₹10000 अर्थदंडकी सजा सुनाई है।