बीना विधायक निर्मला सप्रे दलबदल मामला पहुंचा हाईकोर्ट की मुख्यपीठ

जबलपुर{ गहरी खोज }: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रहीं निर्मला सप्रे के दलबदल के मामले को लेकर हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर में याचिका दायर की है। इस याचिका में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की ओर से कहा गया है कि निर्मला सप्रे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। ऐसे में उनकी सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए।
इस याचिका में बीना विधायक निर्मला सप्रे के साथ-साथ मध्य प्रदेश सरकार और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को भी प्रतिवादी बनाया गया है। यह याचिका 6 सितंबर को रजिस्टर हो चुकी है और अब हाईकोर्ट रजिस्ट्रार तक पहुंच गई है। हालांकि, इसे अभी किसी जज की कॉजलिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस पर सुनवाई तय हो सकती है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले उमंग सिंघार ने यही याचिका इंदौर खंडपीठ में दायर की थी। इंदौर हाईकोर्ट में सिंघार की ओर से अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल ने तर्क दिए थे कि या तो कोर्ट खुद इस पर निर्णय दे या विधानसभा अध्यक्ष को आदेशित करे। जिसमें जस्टिस प्रणय वर्मा की बेंच ने इसे खारिज करते हुए कहा था कि यह मामला इंदौर पीठ के अधिकार क्षेत्र में विचारणीय नहीं है। कोर्ट ने साफ निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता इस मामले को जबलपुर मुख्य पीठ के समक्ष रख सकते हैं। इसी आदेश के बाद कांग्रेस अब जबलपुर हाईकोर्ट मुख्यपीठ पहुँची है।