कोर्ट में राबड़ी ने कहा, पैसे देकर जमीन खरीदना अपराध नहीं

नई दिल्ली{ गहरी खोज }: राऊज एवेन्यू कोर्ट स्पेशल जज विशाल गोगने की अदलत ने लैंड फॉर जॉब मामले में आज में सुनवाई हुई। इस दौरान मामले की आरोपी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि पैसे देकर जमीन खरीदना कोई अपराध नहीं है, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए उससे जमीन नहीं खरीदी जाती।
सुनवाई के दौरान राबड़ी देवी की ओर से पेश वकील ने कहा कि जो जमीन खरीदी गई थी, उसकी सेल डीड मौजूद है और जमीन खरीदने के बाद छह साल तक किसी को नौकरी नहीं मिली, उन्होंने कहा कि पैसे देकर जमीन खरीदना कोई अपराध नहीं है।
इस मामले में 7 अक्टूबर 2024 को अदालत ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत सात आरोपियों को जमानत दी थी, अदालत ने सभी आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी। इस मामले में अदालत ने 7 मार्च 2024 को ईडी के मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव और हृदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी।
अदालत ने 18 सितंबर 2024 को ईडी की ओर से दाखिल पहली पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। ईडी ने 6 अगस्त 2024 को इस मामले में पहली पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी की चार्जशीट में ईडी ने 11 लोगों को आरोपी बनाया है। चार्जशीट में 96 दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में पेश किया गया है।
बता दें कि 7 मार्च 2024 को अदालत ने ईडी के मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव और हृदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी। इस मामले में अदालत ने 27 जनवरी 2024 को ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 9 जनवरी 2024 को ईडी ने इस मामले में पहली चार्जशीट दाखिल किया था। ईडी ने इस मामले में अमित कत्याल को गिरफ्तार किया था।
सीबीआई से जुड़े मामले में अदालत ने 4 अक्टूबर 2023 को बिहार के पूर्व उप.मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी थी। अदालत ने 22 सितंबर 2023 को सीबीआई की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।
3 जुलाई 2023 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी, अदालत ने 27 फरवरी 2023 को इन तीनों आरोपियों समेत सभी आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 7 अक्टूबर 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था।