यूको बैंक से 650 करोड़ का ऋण लिया, रकम को दूसरे कामों में लगाया; अब दावेदारों को वापस मिले 55 करोड़

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नई दिल्ली{ गहरी खोज }: अपराध की आय को सही दावेदारों को बहाल करने के एक कदम में, प्रवर्तन निदेशालय ने एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड के मामले में सफल समाधान आवेदक को 55,85,96,157/- रुपये मूल्य की संपत्तियां बहाल कर दी हैं। ईडी ने सीबीआई द्वारा एफआईआर संख्या आरसीबीडी1/2018/ई/0007, दिनांक 12.04.2018 के आधार पर एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, हेम सिंह भराना और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की धारा 120-बी/420, 467, 468 और 471 और पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) आर.डब्ल्यू. 13(1) के तहत 250.70 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी करने के लिए जांच शुरू की थी।

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