‘मतदान केंद्र की वेबकास्टिंग सार्वजनिक करने से मतदाताओं को हो सकता है खतरा ’

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नयी दिल्ली{ गहरी खोज }: चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मतदान के दिन मतदान केंद्रों की वेब-कास्टिंग के रिकार्ड को किसी व्यक्ति या राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराये जाने की मांग को मतदाताओं की निजता की दृष्टि से एक जोखिम भरा मुद्दा बताया है और कहा है कि इसका उपयोग असामाजिक तत्वों द्वारा मतदाताओं पर दबाव डालने के लिए किया जा सकता है।
आयोग के सूत्रों ने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने मतदान की वेबकास्टिंग की नयी व्यवस्था आंतरिक उपयोग के लिए की है। इसका उद्देश्य मतदान केंद्र की गतिविधियों के प्रबंध को सुचारु रखना है। वेबकास्टिंग के रिकार्ड को किसी चुनाव आयोग के संदर्भ में उच्च न्यायालय के निर्देश पर तो न्यायालय के विचाराधीन प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन उसे किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल को देना स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की भावना के विरुद्ध होगा।
आयोग के एक सूत्र ने कहा, “ आयोग के लिए मतदाताओं की निजता की रक्षा करना और मतदान की गोपनीयता बनाये रखना कानूनी बाध्यता है और आयोग इसके लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए मतदान केंद्र की वीडिया फुटेज किसी व्यक्ति, उम्मीदवार या गैर सरकारी संगठन और तीसरे पक्ष को मतदाताओं की स्पष्ट सहमति के बिना नहीं दी जा सकती है। ”
सूत्र ने कहा, “ बेवकास्टिंग मूलत: मतदान के दिन की गतिविधियों और अपने आंतरिक कार्यों के बंदोबस्त में इस्तेमाल के लिए होती है। लेकिन आयोग किसी सक्षम न्यायालय अर्थात उच्च न्यायलय में चुनाव को चुनौती देने के लिए दायर किसी चुनाव याचिका पर न्यायालय के निर्देश से उसे उपलब्ध कराने को तैयार है, क्योंकि न्यायालय भी व्यक्तियों की निजता के अधिकार का संरक्षक है।”
सूत्रों ने कहा कि किसी व्यक्ति को वेबकास्टिंग का रिकार्ड देने से मतदान करने वाले या न करने वाले मतदाताओं की पहचान उजागर हो सकती है और इससे असामाजिक तत्व उन पर दबाव डाल सकते हैं और डरा-धमका सकते हैं तथा उनके साथ भेद-भाव किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग ने अभी गुजरात, केरल , पश्चिम बंगाल तथा पंजाब की पांच विधानसभा सीटों के उप चुनाव में मतदान केंद्रों पर पहली बार मतदान की शत-प्रतिशत वेब कास्टिंग की व्यवस्था की थी। आयोग की योजना इसे बिहार विधानसभा चुनाव के साथ पूरी तरह लागू करने की है।

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