सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपीएटी पर्चियों की 100 फीसदी गिनती की याचिका की खारिज

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नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने भारत चुनाव आयोग को इलेक्ट्रॉनिक गिनती के अलावा वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों की 100 फीसदी हाथों से एक-एक कर गिनती करने का निर्देश देने की मांग को लेकर पेश याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि इसी तरह के मुद्दों को उठाते हुए एक विस्तृत निर्णय पारित किया गया है और इसे बार-बार नहीं उठाया जा सकता।
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