रायगढ़ कोतवाली क्षेत्र में सट्टा-जुआ पर बड़ी कार्रवाई, तीन गिरफ्तार

0

रायगढ़{ गहरी खोज }: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने सट्टा-जुआ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बीडपारा निवासी रजिया बेगम (55 वर्ष) को उसके घर के परछी में सट्टा-पट्टी लिखते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। 31 मार्च 2026 की देर रात टाउन पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां आरोपित महिला सट्टा पर्ची लिखते हुए पाई गई। पुलिस को देखकर वहां मौजूद अन्य लोग भाग निकले।
मौके पर गवाहों की उपस्थिति में तलाशी लेने पर आरोपित के कब्जे से 3100 रुपये नकद, हाथ से लिखी सट्टा पर्चियां (7 पन्ने), एक कॉपी और एक काला डॉट पेन बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपित ने खुलासा किया कि वह कमीशन के आधार पर सट्टा लिखती थी और प्रतिदिन का हिसाब ऐजाज खान को देती थी, जबकि इस पूरे अवैध कारोबार का संचालन सानू उर्फ शहनवाज खान के निर्देश पर किया जा रहा था। पुलिस ने विधिवत कार्रवाई करते हुए आरोपित को मौके पर गिरफ्तार कर छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 4 और 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।
इसी कड़ी में दूसरे मामले पुलिस ने मुकेश सोना (35 वर्ष) के खिलाफ सट्टा-जुआ संचालन का मामला दर्ज किया है। पुलिस को इस मामले में भी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोपित अवैध रूप से सट्टा-पट्टी लिखकर जुआ गतिविधियों में संलिप्त है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दबिश दी और आरोपित के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 4 और 6 के तहत अपराध दर्ज किया। पुलिस द्वारा आरोपित को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपित किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ है या नहीं।
तीसरे मामले में डी.के. हलिमा खातून (60 वर्ष) के खिलाफ भी सट्टा-पट्टी लिखकर जुआ खिलाने के आरोप में कार्रवाई की गई है। इस प्रकरण में भी पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 4 और 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की गंभीरता से विवेचना की जा रही है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *