चुनाव आचार संहिता में एंबुलेंस सेवा पर भी कड़ी निगरानी

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चेन्नई{ गहरी खोज }: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसी के तहत 108 आपातकालीन एंबुलेंस सेवा को भी नियमों के दायरे में लाया गया है। इस संबंध में 108 एंबुलेंस सेवा के राज्य प्रमुख सेल्व कुमार और क्षेत्रीय प्रमुख मोहम्मद बिलाल ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर विस्तृत जानकारी दी है।
तमिलनाडु में 23 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए चुनाव आयोग ने 15 मार्च को आधिकारिक घोषणा की थी और उसी के साथ आचार संहिता लागू हो गई। इसके तहत उम्मीदवारों और आम लोगों के लिए कई नियम लागू किए गए हैं। इनमें 50 हजार रुपये से अधिक नकद ले जाने पर उसके दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य है।
इसी के चलते अब 108 एंबुलेंस में ले जाए जाने वाले मरीजों और उनके साथ आने वाले परिजनों को भी अधिक मात्रा में नकद पैसा साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि वे पैसे ले जाते हैं तो उसकी जानकारी संबंधित दस्तावेज में दर्ज की जाएगी।
विधानसभा चुनाव को देखते हुए 108 एंबुलेंस के ड्राइवरों और कर्मचारियों के लिए भी कई नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। जिसके मुताबिक ड्यूटी के दौरान एंबुलेंस चालक और कर्मचारी किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते। वर्तमान में एक निजी हेल्थ सर्विस कंपनी के माध्यम से पूरे तमिलनाडु में लगभग 1,353 एंबुलेंस संचालित की जा रही हैं।
इन एंबुलेंस वाहनों में चुनाव से संबंधित नियमों के नोटिस भी लगाए गए हैं। इनके अनुसार चुनाव के दौरान एंबुलेंस में चिकित्सा उपकरणों के अलावा कोई अन्य सामान ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। इसी तरह मरीज और उनके परिजनों के अलावा बिना अनुमति किसी अन्य व्यक्ति को एंबुलेंस में बैठाकर ले जाना भी मना होगा। आपातकालीन वाहनों की जांच केवल राज्य सरकार के अधिकृत कर्मचारी, पुलिस अधिकारी और चुनाव पर्यवेक्षक ही कर सकते हैं।
एंबुलेंस ड्राइवर और कर्मचारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मरीज या उनके साथ आने वाले लोग एंबुलेंस में रखे बॉक्स या उपकरणों को न खोलें, ताकि इनके जरिए नकद पैसा या अन्य वस्तुएं छिपाकर ले जाने की संभावना को रोका जा सके। इसके अलावा एंबुलेंस में आने वाले लोगों के पास चुनाव से संबंधित कोई सामग्री नहीं होनी चाहिए। एंबुलेंस पर चुनाव प्रचार से जुड़े स्टिकर या चुनाव चिन्ह भी नहीं लगाए जा सकते।

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