जयपुर एयरपोर्ट के पांच किलोमीटर दायरे में लेजर लाइट्स पर पाबंदी
जयपुर{ गहरी खोज }: जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास शादी-समारोहों और होटलों में इस्तेमाल होने वाली लेजर लाइट्स पर अब पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
पुलिस प्रशासन को लगातार फीडबैक मिल रहा था कि एयरपोर्ट के पास स्थित विवाह स्थलों और होटलों में होने वाले कार्यक्रमों के दौरान तेज लेजर लाइट्स और प्रकाश ऑब्जेक्ट्स का उपयोग किया जाता है। ये लाइटें आसमान में काफी ऊंचाई तक जाती हैं,जिससे विमानों के संचालन में गंभीर बाधा उत्पन्न होती है। इससे विमान दुर्घटना और जनहानि की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से यह कदम उठाया गया है।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार ने आदेश जारी किया है कि जयपुर एयरपोर्ट की बाउंड्री से 5 किलोमीटर की परिधि में लेजर लाइट का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। वहीं यह आदेश 8 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा। साथ ही इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत सख्त दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा वायुयान अधिनियम 1934 की धाराओं के तहत भी केस दर्ज हो सकता है। पुलिस ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है और शहर के सभी थानों व संबंधित विभागों को इसकी कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
